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बजट सुझाव : बीमा उत्पाद पर GST की दर 18 से घटाकर 5% हो

टैक्स कानून में बदलाव कर सरकार को डोनेशन और शेयर गिफ्ट करने पर छूट उपलब्ध कराना चाहिए. शेयर बाजार में सूचीबद्ध शेयर और म्यूचुअल फंड के मामले में गिफ्ट पर कर छूट से निवेश के इन विकल्पों को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी. गिफ्ट या डोनेशन की वैल्यू की गणना शेयर के बाजार मूल्य के हिसाब से की जा सकती है. इससे गिफ्ट देने वाले लोगों को दो लाभ मिलेंगे : शेयरों पर कैपिटल गेन्स टैक्स से मुक्ति और आमदनी पर टैक्स डिडक्शन. इस समय गिफ्ट या डोनेशन की प्रक्रिया जटिल है. इसमें पहले निवेश को भुनाने और उस कैश को ट्रांसफर करने पर ही छूट मिलती है. कुणाल बजाज, संस्थापक, क्लियर फंड्स